इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि जनहित याचिका (PIL) व्यवस्था का दुरुपयोग न करें, कल आप आएंगे और कहेंगे कि हमें माननीय जज के चेंबर में जाने की अनुमति चाहिए.
हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जिस विषय के बारे में पता नहीं है, उस पर रिसर्च कीजिए, जाइए MA कीजिए, PHD कीजिए, अगर आपको कोई संस्थान रिसर्च नहीं करने देता है तो हमारे पास आइए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2022
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