बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 में मध्य मुंबई स्थित शक्ति मिल्स परिसर में 22 वर्षीय एक फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले के तीन दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा को गुरुवार को आजीवन कारावास में बदल दिया. अदालत ने कहा कि वे ‘‘उनके द्वारा किए गए अपराधों का पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा भुगतने के पात्र हैं.’’ न्यायमूर्ति साधना जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और मोहम्मद अंसारी को सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया और उनकी सजा को उनके शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया.
2013 Shakti Mills gang-rape case | Bombay High court sets aside the sentence of death penalty of three accused, sends them to life imprisonment pic.twitter.com/cjQmKhUnYn
— ANI (@ANI) November 25, 2021
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