आमतौर पर अनचाहे गर्भ (Unwanted Pregnancy) और यौन संचारित बीमारियों (STD) से बचने के लिए सेक्स (Sex) के दौरान कंडोम (condom) का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप अपनी पार्टनर की मर्जी के खिलाफ जाकर सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं तो यह अपराध माना जाएगा. हाल ही में कनाडा के ओंटारिया की सुपीरियर कोर्ट (Superior Court of Ontario) ने एक व्यक्ति को महिला की शर्तों का उल्लंघन कर बगैर कंडोम के शारीरिक संबंध बनाने पर यौन उत्पीड़न (sexual assault) के लिए दोषी ठहराया है. कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए व्यक्ति को दोषी ठहराया कि महिला की सहमति वाली शर्तों के विपरित जाकर शारीरिक संबंध बनाने को सहमति नहीं माना जाएगा.
बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता महिला और आरोपी पुरुष ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे. महिला दो शर्तों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी हुई. पहली शर्त थी सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करना और दूसरी शर्त थी नो मतलब नो. महिला का कहना है कि व्यक्ति ने उसकी दोनों शर्ते मान ली, लेकिन जब दोनों मिले तो उसने बिना कंडोम के ही उसके साथ सेक्स किया.
उधर आरोपी व्यक्ति ने महिला के आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि महिला ने ही गर्भनिरोधक पर जोर दिए बगैर उसके साथ सेक्स करना शुरु कर दिया. हालांकि इस मामले में कोर्ट का कहना है कि यह असंभव है कि महिला ने बिना कंडोम के सेक्स की सहमति देकर प्रेगनेंसी का जोखिम उठाया होगा. खासकर एक अजनबी के साथ. महिला ने प्रमाण के तौर पर प्रेगनेंसी टेस्ट, एसटीआई टेस्ट (Sexually Transmitted Infection- STI) की रिपोर्ट सौंपी. Justice Nathalie Champagne ने कहा कि शिकायतकर्ता ने इन सबूतों को बिना किसी हिचकिचाहट के कोर्ट में पेश किया. यह भी पढ़ें: International Condom Day 2019: चिकन टिक्का मसाला से लेकर गांजे तक ये 8 अजीब कंडोम फ्लेवर आपको कर देंगे खुश
हालांकि आरोपी व्यक्ति के बयान में भी बदलाव देखा गया. पहले जहां उसने बयान दिया था कि महिला ने ही बिना कंडोम के यौन क्रिया शुरू कर दी थी, जबकि बाद में उसने बयान बदलते हुए कहा कि उसने सेक्स से पहले कंडोम का इस्तेमाल न करने के लिए महिला से अनुमति मांगी थी. इस मामले में कोर्ट ने कहा कि यौन गतिविधियों के लिए सहमति होनी बेहद जरूरी है. अगर एक पार्टनर यौन गतिविधियों के लिए सहमति दे सकता है तो वह उस सहमति को रद्द भी कर सकता है. इस सहमति के खिलाफ जाकर बिना कंडोम के सेक्स करना यौन उत्पीड़न जैसा अपराध है.
गौरतलब है कि मिस्टर रिवेरा नाम के शख्स ने महिला को यह भरोसा दिलाया था कि वो कंडोम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन बाद में उसने बगैर कंडोम के ही सेक्स करना शुरू कर दिया. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को सहमति का उल्लंघन करने का दोषी करार दिया है.