Ranchi Zilla Parishad Member: प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से संबंध रखने के आरोपी जिला परिषद सदस्य को तीन साल की सजा
Jail (Photo Credit: IANS)

रांची, 15 जून: प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) से संबंध रखने और अशांति फैलाने के आरोप में पाकुड़ जिले के जिला परिषद सदस्य हंजला शेख को कोर्ट ने तीन साल सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है हालांकि, अदालत ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है. यह भी पढ़े PFI Phulwarisharif Case: NIA की बड़ी कार्रवाई, फुलवारीशरीफ मामले में PFI के 25 ठिकानों पर छापेमारी

पाकुड़ के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती ने हंजला शेख को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 17(1) और धारा 17 (2) के अंतर्गत दोषी पाया है उनके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने और जिले में अशांति फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी अभियोजन की तरफ से कुल 12 गवाहों की गवाही पेश की गई। गवाही और साक्ष्य के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया गया। नियमों के अनुसार आपराधिक मामले में सजा के कारण हंजला शेख की जिला परिषद सदस्यता खत्म कर दी जाएगी.