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Surat Shocker: कपड़े चोरी के आरोप में दुकानदारों ने दो मजूदरों को दी तालिबानी सजा! नग्न करके डंडे से की पिटाई, सूरत की घटना का वीडियो आया सामने (Watch Video)

गुजरात के सूरत में कपड़े चोरी करने के आरोप में दो मजदूरों को दुकानदारों ने तालिबानी सजा दी. दो मजूदरों के कपड़े उतारकर, उन्हें नग्न करके, बुरी तरह डंडे से पीटा गया.

Surat Shocker: कपड़े चोरी के आरोप में दुकानदारों ने दो मजूदरों को दी तालिबानी सजा! नग्न करके डंडे से की पिटाई, सूरत की घटना का वीडियो आया सामने (Watch Video)
Credit-(X,@CP_SuratCity)

सूरत, गुजरात: गुजरात के सूरत स्थित अनमोल टेक्सटाइल मार्केट में चोरी के संदेह में दो कपड़ा मज़दूरों को बुरी तरह पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना का वीडियो गुरुवार को वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और दो व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया. एक अन्य आरोपी अभी फरार है.23 वर्षीय मजदूर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और उसका दोस्त के साथ मंगलवार दोपहर मार्केट की दूसरी मंज़िल पर स्थित दुकान नंबर 213 के पास खड़े होकर बात कर रहे थे.तभी वहां मौजूद व्यापारियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और चोरी का आरोप लगाते हुए दुकान के अंदर खींचकर ले गए.

सामने आएं वीडियो में देख सकते है कि इन लोगों को बिना कपड़े के डंडे से पीटा जा रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @CP_SuratCity नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: रेलवे स्टेशन पर आईफोन चोरी के आरोप में शख्स की पिटाई, लेकिन निजी तस्वीरों से चौंकाने वाला खुलासा

सूरत में मजदूरों की नग्न करके पिटाई

डंडे से पीटा गया

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने दोनों को दुकान के अंदर कपड़े उतारकर लकड़ी की लाठियों से पीटा. उसके बाद उन्हें निर्वस्त्र कर बाजार के रास्ते पर आम लोगों के सामने घुमाया गया. पीड़ित ने आरोप लगाया कि उन्हें करीब एक घंटे तक निर्वस्त्र खड़ा रखा गया, जब तक अन्य दुकानदारों ने बीच-बचाव कर उन्हें छुड़ाया. किसी राहगीर ने उन्हें कपड़े देकर ढका.

हाथ और पैर में फ्रैक्चर

पीड़ित को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके बाएं हाथ और पैर में फ्रैक्चर है. पीड़ित की हालत गंभीर नहीं है, लेकिन मानसिक और शारीरिक तौर पर उसे भारी आघात पहुंचा है,

एफआईआर में एससी एसटी एक्ट सहित कई धाराएं जोड़ी गईं

सलाबतपुरा पुलिस थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 117(2), 127(2), 352, 351(3), 54 के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(c), 3(1)(d), और 3(2)(v-a) लगाई गई हैं. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

 

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 14, 2025 05:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).