देहरादून: भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेता महेश नेगी (Mahesh Negi) के उपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. महिला ने बीते नौ अगस्त को याचिका दायर कर एमएलए (MLA) की पत्नी द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर (FIR) को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. शुक्रवार यानि आज जस्टिस रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने महिला की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए टाल दिया है.
कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट (State Government) को भी काउंटर एफिडेविट जमा करने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि देहरादून पुलिस (Dehradun Police) ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि दबाव में आकर विधायक की पत्नी की शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है.
Nainital High Court stays the arrest of the woman who accused BJP MLA Mahesh Negi of sexual harassment, next hearing on October 14.
The MLA's wife had alleged that the woman had attempted to extort Rs 5 crores from him. #Uttarakhand
— ANI (@ANI) September 4, 2020
बता दें कि उत्तराखंड (Uttarakhand) में सत्ताधारी बीजेपी (BJP) विधायक महेश नेगी पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) का आरोप लगाया गया है. इस मामले में पुलिस ने 19 अगस्त को बीजेपी नेता से पूछताछ की थी. वहीं विधायक की पत्नी ने भी आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करवाया है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की छानबीन कर रही है.