लखनऊ: कोरोना वायरस की दूसरी लहर का संक्रमण उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अब तेजी के साथ कम हो रहा हैं. राज्य में संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक की. बैठक में राज्य के सभी 75 जिलों में कोरोना नाइट कर्फ्यू में 21 जून से 2 घंटे और छूट देने का फैसला किया है. फैसले के मुताबिक नाइट कर्फ्यू आगामी सोमवार रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा. फिलहाल अभी तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी है. सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों के बाद नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है.
नई गाइडलाइंस में प्रदेश के हर जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट और मॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई मिली हैं. इसके साथ ही सभी पार्क तथा स्ट्रीट फूड आदि के संचालन के लिए भी अनुमति दी गई है. सरकार की तरफ से ढील देने के साथ सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाये. सरकार के निर्देश में इन सभी स्थान पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना, मास्क लगाना, रेस्टोरेंट में आने पर हाथों को सैनिटाइजर करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आदि बातें कही गई हैं. यह भी पढ़े: Uttar Pradesh: सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब कोरोना मरीज को नहीं लौटाएगा कोई अस्पताल, आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार उठाएगी पूरा खर्चा
वहीं दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनेटाइजर की अनिवार्यता की बात कही गई है. साथ ही वहां हेल्प डेस्क भी बनाने के साथ ही आने-जाने वालों के लिए रजिस्ट्रर बनाने को कहा गया है. जिसमें लोगों के नाम, पता और बाकी डिटेल रहेगी. दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खोलने के लिए इजाजत मिली हैं. पर घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलवाएगा.
बता दें कि 9 जून से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट देते हुए सरकार ने सिर्फ शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रखने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक अब 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे की और छूट मिल जाएगी. (इनपुट एजेंसी के साथ)