UP: चित्रकूट में दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की कैद, 10 हजार रुपये का ठोका जुर्माना
चित्रकूट जिले(Chitrakoot district) की एक अदालत ने दहेज(Dowry) हत्या के मामले में दोषी पति को बुधवार को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई.
चित्रकूट (उप्र), 10 दिसंबर : चित्रकूट जिले (Chitrakoot district) की एक अदालत ने दहेज (Dowry) हत्या के मामले में दोषी पति को बुधवार को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन अधिकारी गोपाल शुक्ला (Gopal Shukla) ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सत्येंद्र प्रकाश पाण्डेय (Satyendra Prakash Pandey) की अदालत ने हसन अली को दहेज की खातिर अपनी पत्नी नफीसा बानो को जलाकर मारने का दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा दी और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. राधामोहन ने पंचायत चुनाव की रणनीति पर योगी के साथ की चर्चा
उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 2017 को दहेज की खातिर नफीसा को उसके पति हसन अली ने आग लगा दी थी. गंभीर रूप से झुलसी नफीसा की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 10, 2020 01:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

