लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी से निलंबित बीजेपी विधायक व उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को बड़ा झटका लगा है. उन्नाव जिला प्रशासन ने उनके तीनों हथियारों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. सेंगर के नाम पर एक बंदूक, एक राइफल और रिवाल्वर शामिल हैं. जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय (Devendra Kumar Pandey) ने इस प्रकरण की सुनवाई की थी जिसमें विधायक के पक्ष के वकील नहीं पहुंचे. इसके बाद उन्होंने आयुध लिपिक को कार्यालय बुलाकर शस्त्र लाइसेंस नियमावली के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और विधायक के तीनों हथियारों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दे दिया.
बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अप्रैल 2018 में उन्नाव गैंगरेप पीडिता को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल उन पर सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने विधायक के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी. यह भी पढ़े: उन्नाव रेप केस: बीजेपी ने अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से किया बाहर
गौरतलब है कि उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता अपने परिजनों समेत रायबरेली से उन्नाव लौटते समय रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। उसकी कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि वो खुद और उसके वकील महेंद्र सिंह चौहान गंभीर रूप से घायल हैं। इन दोनों का लखनऊ स्थित केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है.