INX Media Case: पी. चिदंबरम को लेकर बोली CBI, मामला अटकलबाजी का नहीं, गंभीर अपराध का है
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ दर्ज मामला सिर्फ अटकलबाजी पर आधारित नहीं है.
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कहा है कि आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Medica Case) में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ दर्ज मामला सिर्फ अटकलबाजी पर आधारित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर पुनर्विचार याचिका में सीबीआई ने कहा कि यह तीन मुख्य सबूतों पर आधारित है. पहला गवाहों द्वारा महत्वपूर्ण खुलासे, दूसरा इंद्राणी मुखर्जी का बयान और तीसरा दस्तावेजी सबूत है. सीबीआई सूत्रों के अनुसार, "हम एक छिपे हुए ट्रेल की जांच कर रहे हैं, जिसमें दर्जनों देशों में मौजूद कई बैंक खातों में पैसे जमा किए गए. हमारा मामला स्पष्ट और असंदिग्ध प्रमाणों व सबूतों पर अधारित है, जिसे सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। गवाहों ने ऑन रिकार्ड बयान दिया है कि चिदंबरम ने अदालत में गवाही नहीं देने के लिए उनपर दबाव डाला.
सीबीआई ने शुक्रवार को अपनी पुनर्विचार याचिका में शीर्ष अदालत में उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों वाली एक पीठ द्वारा आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी. यह भी पढ़े: आईएनएक्स मीडिया मामला: पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने बयां का अपना दर्द, कहा- जेल के खाने का मोहताज नहीं, घटा 4 किलो वजन
सीबीआई ने कहा कि जांच से पता चला है कि कार्ति पी. चिदंबरम ने अपने स्वामित्व वाली कंपनी एएससीपीएल(एडवांटेज स्ट्रेटजिक) के जरिए छह अन्य कंपनियों से कमीशन के रूप में पैसे प्राप्त किए, जिन्हें एफआईपीबी मंजूरी दी गई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 26, 2019 06:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

