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सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की याचिका की खारिज, कहा- 6 महीने में पूरी हो सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने यौन शौषण मामले (Sexual assault) में घिरे तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ पत्रकार तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) की याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने को कहा है. तरुण तेजपाल ने निचली कोर्ट में तय हुए बलात्कार के आरोप खारिज करने की मांग की थी. तेजपाल की एक पूर्व सहकर्मी ने यह मामला दर्ज कराया था. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की याचिका की खारिज, कहा- 6 महीने में पूरी हो सुनवाई
तरुण तेजपाल ( फाइल फोटो/ क्रेडिट- ANI )

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने यौन शौषण मामले (Sexual assault) में घिरे तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ पत्रकार तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) की याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने को कहा है. तरुण तेजपाल ने निचली कोर्ट में तय हुए बलात्कार के आरोप खारिज करने की मांग की थी. तेजपाल की एक पूर्व सहकर्मी ने यह मामला दर्ज कराया था. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ ने गोवा की निचली अदालत को तेजपाल के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर छह महीने के भीतर पूरी करने का आदेश भी दिया. पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश सुरक्षित रखा था, मगर साथ ही तेजपाल से पूछा था कि अगर वह दावा करते हैं कि यौन शोषण का आरोप सही नहीं है, तो उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी से माफी क्यों मांगी. वहीं तेजपाल के वकील ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप झूठा और निराधार है.

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गौरतलब है कि 2013 में गोवा में 'तहलका' पत्रिका के संस्थापक द्वारा आयोजित एक सम्मेलन थिंकफेस्ट के दौरान एक पूर्व जूनियर महिला सहकर्मी ने तेजपाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. तेजपाल ने कथित तौर पर साल 2013 में गोवा के एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में पूर्व महिला सहकर्मी पर यौन हमला किया था. उन्होंने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया था. अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद क्राइम ब्रांच ने 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया था. वह मई 2014 से जमानत पर हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 19, 2019 11:32 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).