सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर लगाई रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 2019-20 शिक्षण वर्ष में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी.
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 2019-20 शिक्षण वर्ष में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया के पिछले साल नवंबर में ही शुरू हो जाने के बाद राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर सकती.
शीर्ष अदालत के आदेश से आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के कम से कम 25 उम्मीदवार प्रभावित होंगे. अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार खेल के दौरान खेल के नियम नहीं बदल सकती.
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शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय मेडिकल परिषद (एमसीआई) वर्तमान में उपलब्ध सीटों को छोड़ने के बजाय और ज्यादा सीटें उत्पन्न कर सकती है. जैसा कि अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस राज्य में मेडिकल पाठ्यक्रमों की मौजूदा सीटों पर लागू नहीं है. राज्य सरकार के वकील ने सरकार द्वारा पारित अध्यादेश का हवाला दिया लेकिन अदालत ने उस पर गौर नहीं किया.
(The above story first appeared on LatestLY on May 30, 2019 02:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

