ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब आसान है, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
Income Tax Department Releases Excel Utilities For ITR-1 And ITR-4

आईटीआर (Income Tax Return) ऑनलाइन फाइल करना पहली बार करने वालों को थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन अगर आप सही जानकारी से तैयार हैं, तो यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. चाहे आप सैलरीड हों या सेल्फ-एम्प्लॉइड, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आखिरी वक्त की टेंशन से बच सकते हैं.

इस बार समय है थोड़ा कम – जल्दी करें तैयारी

इस साल (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है. लेकिन इस बार आईटी डिपार्टमेंट (IT Department) ने अब तक (27 मई 2025 तक) ई-फाइलिंग यूटिलिटी पोर्टल (E-Filing Utility Portal) उपलब्ध नहीं कराई है, जबकि पिछले साल यह अप्रैल में ही आ गई थी. इसका मतलब है, कि आप अभी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, लेकिन तब तक आप इसे फाइल करने की प्रक्रिया जरूर समझ सकते हैं.

ऑनलाइन आईटीआर कैसे फाइल करें?

ऑनलाइन ITR फाइल करने का तरीका बहुत ही आसन है:

स्टेप 1

  • इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉगिन करें.
  • अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें.
  • नए यूज़र हैं तो ‘Register’ पर क्लिक करें, और अपनी जानकारी भरें.

स्टेप 2

  • अब ‘File Income Tax Return’ विकल्प चुनें.
  • फिर डैशबोर्ड में जाएं और 'e-File' मेन्यू पर क्लिक करें.
  • अब आप ‘Income Tax Returns’ चुनें और फिर ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें.

स्टेप 3

  • अब जरूरी जानकारी भरें.
  • फिर फाइनेंसियल इयर 2024-25 के लिए ‘Assessment Year’ (AY 2025-26) का चुनाव करे.
  • फाइलिंग का तरीका अब ‘Online’ चुनें.
  • फिर ‘Continue’ पर क्लिक करें.

स्टेप 4

  • अप आप फाइलिंग स्टेटस (इंडिविजुअल, एचयूएफ या अन्य में से) चुनें.
  • फिर ‘Continue’ पर क्लिक करें.

स्टेप 5

  • अब आप सही आईटीआर फॉर्म को चुनें.
  • आईटीआर-1 से आईटीआर-7 तक फॉर्म होते हैं.
  • आम लोगों के लिए मुख्यत आईटीआर-1 से आईटीआर-4 तक होते हैं.

स्टेप 6

  • आप रिटर्न फाइल करने का कारण बताएं.
  • जैसे की आपकी आय टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा है, आपने विदेश यात्रा की है, या बैंक में ज्यादा पैसा जमा किया है.

स्टेप 7

  • अब अपनी जानकारी को चेक करें, और रिटर्न सबमिट करें.
  • सिस्टम आपकी बेसिक जानकारी पहले से भर देता है (पैन , आधार, बैंक डिटेल्स आदि).
  • सारी जानकारी ध्यान से चेक करें, अगर कुछ छूटा हो तो खुद भरें.
  • टैक्स का बकाया है, तो पेमेंट करें और फिर रिटर्न फाइल करें.

स्टेप 8

  • आईटीआर को वेरिफाई करना जरूरी है.
  • आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर आपको इसे वेरिफाई करना होता है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह फाइल नहीं माना जाएगा.

आईटीआर वेरिफाई करने के तरीके

आप अपनी आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए कई आसान तरीकों में से कोई भी एक तरीका चुन सकते हैं. आप आधार से ओटीपी (OTP) प्राप्त कर सकते हैं (अगर आपका आधार पैन से लिंक है), या फिर ईवीसी (Electronic Verification Code) का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा जाता है. इसके अलावा, आप नेट बैंकिंग के जरिए भी आसानी से ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, तो आप आईटीआर-वी (ITR-V) फॉर्म को प्रिंट करके साइन कर सकते हैं, और उसे डाक के माध्यम से बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) भेज सकते हैं. जैसे ही आपकी आईटीआर सफलतापूर्वक फाइल हो जाती है, आपको इसकी रसीद आपके ईमेल पर भेज दी जाती है, जिसे आप भविष्य के लिए संभालकर रख सकते हैं.