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अजमेर में खाने के सामान के वितरण के समय सेल्फी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध, धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

राजस्थान के अजमेर में अब जरूरतमंद व सहायकों खाद्य सामग्री फूड पैकेट के वितरण के दौरान सेल्फी लेने व फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है.

अजमेर में खाने के सामान के वितरण के समय सेल्फी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध, धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
अजमेर में सेल्फी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध (Photo Credit-Twitter)

राजस्थान (Rajasthan) के अजमेर में अब जरूरतमंद को खाद्य सामग्री फूड पैकेट के वितरण के दौरान सेल्फी लेने, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है. अब खाद्य सामग्री वितरण के दौरान सेल्फी फोटोग्राफी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. अजमेर (Ajmer) जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने कहा अजमेर में खाने के सामान के वितरण के समय सेल्फी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. ​सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है.

उन्होंने बताया कि फूड पैकेट वितरण के दौरान लोगों में सेल्फी लेने से होड़ मच जाती है. इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जो कि इस समय सबसे अधिक आवश्यक है. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें- कोरोना वायरस के कहर पर भारी पड़ा भीलवाड़ा मॉडल, पूरे देश में किया जा सकता लागू.

सेल्फी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध-

जिला कलेक्टर ने कहा इन दिनों लोग निश्चित ही जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन इस दौरान जमकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है बाद में उसका सोशल मीडिया माध्यम के जरिए स्वयं का प्रचार किया जाता है.

कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वितरण की सूची सामग्री एवं फूड पैकेट वितरण के दौरान सोशल डिस्पेंसिंग का पालन करवाया जाए. इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों की पालना करना होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 10, 2020 02:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).