राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस: सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले के मद्देनजर अयोध्या में लगी धारा 144
अयोध्या में सुरक्षा | फाइल फोटो | (Photo Credits: IANS)

अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Land Dispute Case) में फैसला आने की संभावना देखते हुए जिले में धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है. अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा (Anuj Kumar Jha) ने बताया कि अयोध्या भूमि विवाद में फैसले के मद्देनजर 10 दिसंबर तक जिले में धारा 144 लागू की गई है. उन्होंने कहा कि धारा 144 आगामी त्योहारों (Upcoming Festivals) को ध्यान में रखकर भी लागू की गई है. उधर, दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी और कोर्ट की संविधान पीठ 38 वेंदिन इस मामले की सुनवाई करेगी.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद मामले में छह अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2014 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है. पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है. यह भी पढ़ें- अयोध्या मामले के कारण कश्मीर पर सुनवाई के लिए समय नहीं: सुप्रीम कोर्ट.

पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं. न्यायालय ने अंतिम चरण की दलीलों के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे और इसके बाद हिंदू पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर पूरा करने के लिए 16 अक्टूबर तक दो दिन का समय दिया जाएगा.