Arvind Kejriwal Bail: सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को राहत के साथ ही बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट की नीचली बेंच ने जहां उन्हें अंतिरम जमानत दे दी. वहीं इस केस को जब अंतिम फैसला लेने के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा तो वहां से उन्हें ईडी के अनुरोध पर बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके सामने अंतिरम जमानत के दौरन सीएम दफ्तर और सचिवालय नहीं नहीं जा सकते हैं. इसके साथ ही इस दौरान वे किसी भी फ़ाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं. साथ ही जेल से बाहर रहने के दौरान वे किसी भी गवाह को डराए या धमकाएंगे नहीं.
कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी फ़ाइल पर तब तक वे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक और आवश्यक न हो. यानी अरविंद अरविंद केजरीवाल यदि जेल से बाहर यदि आ भी गए तो सरकार से जुड़े काम काज नहीं सकेंगे. हालांकि अरविंद केजरीवाल का जेल से अभी बाहर आना मुश्किल हैं. क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है. यह भी पढ़े: अरविंद केजरीवाल को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI केस में 25 जुलाई तक बढ़ाई हिरासत
केजरीवाल नहीं जा सकेंगे सीएम दफ्तर:
Supreme Court while granting interim bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the Excise policy case registered by ED put certain conditions on him including he shall not visit the CM office and Delhi Secretariat during the period of interim release. https://t.co/kjWjIBuXmc pic.twitter.com/lfDpSqUbTp
— ANI (@ANI) July 12, 2024
बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वे जेल में है. हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ समय के लिए वे जरूर बाहर आये. लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा.