नई दिल्ली: दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रात आठ बजे से 10 बजे तक का समय तय करने संबंधी अपने आदेश में बदलाव किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी जैसे स्थानों पर पटाखे फोड़ने चेंजेस होंगे लेकिन समय दिन में दो घंटे से अधिक नहीं होगी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दीपावली पर 'हरित पटाखों' का उपयोग करने के बारे में दिया गया उसका आदेश दिल्ली-एनसीआर के लिए था, भारत के दूसरे राज्यों के लिए नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तमिलनाडु में दिवाली के दौरान दो घंटे पटाखा छोड़ने का समय राज्य सरकार तय कर सकती है. बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें पुराने परंपरा का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि सुबह के समय पटाखा फोड़ने की इजाजत मांगी थी. जिसके बाद आदालत ने सुबह 4.30 बजे से लेकर 6.20 बजे तक पटाखे छोड़ने का समय दिया था.
Supreme Court ordered the bursting of firecrackers in Tamil Nadu during Diwali for two hours. The two-hour slot has to be decided by the state government.
— ANI (@ANI) October 30, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था यह फैसला
गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा था कि पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं होगी. अदालत ने कहा कि लोग पटाखें 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जला सकते हैं. अदालत ने कहा कि उन पटाखों को जलाया जा सकता है जिसका पर्यावरण पर कोई दुष्परिणाम न हो.
यह भी पढ़ें:- सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के प्रतिबंध पर सुनाया बड़ा फैसला, पूरी तरह से नहीं लगेगा बैन- कुछ शर्तें रहेंगी
इन त्योहारों में पटाखे फोड़ने समय किया था तय
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा था कि न्यू ईयर और क्रिसमस पर 11 :55 PM से 12 :15 AM तक पटाखे चला सकेंगे. पटाखों के बिक्री वही करेंगे जिनके पास लाइसेंस हैं. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने यह फैसला सुनाया था.