संजय राउत तीन महीने बाद हुए जेल से रिहा, मनी लांड्रिंग मामले में मिली जमानत (Video)
धन शोधन मामले में विशेष अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत बुधवार शाम मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए.
मुंबई, नौ नवंबर: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं. धन शोधन मामले में विशेष अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत बुधवार शाम मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए. शाम करीब पांच बजे राउत के वकीलों ने जमानत आदेश आर्थर जेल रोड पहुंचाया और करीब छह बजकर 50 मिनट पर राउत जेल से बाहर निकले. वह करीब तीन महीने से जेल में थे. संजय राउत को पात्रा चॉल जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था. संजय राउत को जमानत मिलने पर उद्धव नीत शिवसेना ने कहा, ‘‘शेर लौट आया’’
ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को एक अगस्त को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था. वहीं, जमानत मिलने के बाद राउत के जेल से बाहर आने की जानकारी पर उनके समर्थक आर्थर रोड जेल के बाहर जमा होना शुरू हो गए.
वीडियो
Visuals of @rautsanjay61 after he steps out of Arthur road prison.. #SanjayRaut pic.twitter.com/oqRxDGUPh6
— sohit mishra (@sohitmishra99) November 9, 2022
राउत के जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और उनके समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान समर्थकों ने जेल के करीब पटाखे भी चलाए. बम्बई उच्च न्यायालय ने कथित धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को एक विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया.
अदालत ने कहा कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं पारित कर सकती. इसके साथ ही इसने मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया. एक विशेष अदालत ने राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत दिन में मंजूर कर ली थी और शुक्रवार तक इस जमानत आदेश पर रोक का प्रवर्तन निदेशालय का अनुरोध ठुकरा दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 09, 2022 07:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

