Road Rage Case: सिद्धू ने सरेंडर के लिए मांगा और वक्त, याचिका पर तुरंत सुनवाई से चीफ जस्टिस ने किया इनकार
नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. उन्होंने सरेंडर से राहत की अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है. सिद्धू को आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन अब उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा था.
नई दिल्ली: नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. उन्होंने सरेंडर से राहत की अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है. सिद्धू को आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन अब उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा था.
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए 1988 के रोड रेज मामले में उन्हें सुनाई गई एक साल कैद की सजा के लिए आत्मसमर्पण करने के वास्ते कुछ हफ्तों का समय देने का अनुरोध किया.
सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच की तरफ से कहा गया है कि इसको चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाए. चीफ जस्टिस के पास सिद्धू के वकील ने इसपर तुरंत सुनवाई की मांग की. लेकिन चीफ जस्टिस ने इसकी इजाजत नहीं दी.
सिद्धू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की बेंच के समक्ष मामले को रखा और कहा कि पूर्व क्रिकेटर को आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए. सिंघवी ने बेंच से कहा, ‘‘निश्चित तौर पर वह जल्द ही आत्मसमर्पण करेंगे. हमें आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए. यह 34 साल बाद है. वह अपने चिकित्सीय मामलों को देखना चाहते हैं.’’
(The above story first appeared on LatestLY on May 20, 2022 11:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

