प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)
जयपुर, 5 फरवरी : राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कोविड-19 के कम होते मामलों के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील देने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू हटाना भी शामिल है. शनिवार से लागू नए दिशा-निर्देशों में विवाह समारोहों, सामाजिक समारोहों, सार्वजनिक समारोहों और धार्मिक गतिविधियों में 100 लोगों की सीमा को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है.
साथ ही, तीसरी लहर के मद्देनजर पहले बंद किए गए धार्मिक केंद्रों को अब खोल दिया गया है और भक्त अब प्रसाद और माला चढ़ा सकेंगे, जो पहले प्रतिबंधित थे. यह भी पढ़ें : UP: ओवैसी का अखिलेश पर वार, बोले- अल्पसंख्यक नेताओं के टिकट काटकर MLC बनाने का लॉलीपॉप दे रही सपा
राज्य सरकार ने पहले कक्षा 10 से 12 तक के स्कूलों को 1 फरवरी से फिर से खोलने की अनुमति दी थी, जबकि कक्षा छह और उसके बाद के स्कूलों को नौ फरवरी से खोला जाएगा. राजस्थान में शुक्रवार को 5,937 मामले मिले और 21 मौतें दर्ज कीं और 54,869 मामले सक्रिय हैं.
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)
जयपुर, 5 फरवरी : राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कोविड-19 के कम होते मामलों के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील देने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू हटाना भी शामिल है. शनिवार से लागू नए दिशा-निर्देशों में विवाह समारोहों, सामाजिक समारोहों, सार्वजनिक समारोहों और धार्मिक गतिविधियों में 100 लोगों की सीमा को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है.
साथ ही, तीसरी लहर के मद्देनजर पहले बंद किए गए धार्मिक केंद्रों को अब खोल दिया गया है और भक्त अब प्रसाद और माला चढ़ा सकेंगे, जो पहले प्रतिबंधित थे. यह भी पढ़ें : UP: ओवैसी का अखिलेश पर वार, बोले- अल्पसंख्यक नेताओं के टिकट काटकर MLC बनाने का लॉलीपॉप दे रही सपा
राज्य सरकार ने पहले कक्षा 10 से 12 तक के स्कूलों को 1 फरवरी से फिर से खोलने की अनुमति दी थी, जबकि कक्षा छह और उसके बाद के स्कूलों को नौ फरवरी से खोला जाएगा. राजस्थान में शुक्रवार को 5,937 मामले मिले और 21 मौतें दर्ज कीं और 54,869 मामले सक्रिय हैं.