फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, वाइको की कोर्ट में पेशी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
फारूक अब्दुल्ला (Photo Credits- PTI)

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटने के बाद से ही वहां के हालात को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) पर हमलावर है. कांग्रेस की तरफ से लगातार इस मसले पर बयानबाजी हो रही है. इसी बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने राज्यसभा सदस्य वाइको (Vaiko) की उस याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को उसके समक्ष पेश करने की मांग की गयी और कोर्ट ने कहा कि एमडीएमके नेता जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाइको के वकील से कहा, ‘‘वह (अब्दुल्ला) जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में हैं.’’ यह भी पढ़े-कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की फारूक अब्दुल्ला की हिरासत की निंदा, तत्काल रिहाई की मांग की

वाइको की कोर्ट में पेशी की मांग वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार-

ज्ञात हो कि वाइको के वकील ने जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) प्रशासन के आचरण पर सवाल उठाया और दावा किया कि 16 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई से कुछ मिनटों पहले ही अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार (Central Government) ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया था. आर्टिकल 370 (Article 370) हटने के एक दिन पहले से ही कई कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं को उनके घर पर नजरबंद किया गया है. साथ ही राज्य के तीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी घर में नजरबंद करके रखा गया है.

(भाषा इनपुट के साथ)