नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दर्ज एक निजी शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा. शिकायत में राहुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया है. अपर मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 मई तय की है.
अदालत अधिवक्ता जोगिंदर तुली (Joginder Tuli) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में संसद मार्ग पुलिस थाने के एसएचओ को राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
यह भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2019: राहुल गांधी की फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, वापस लौटना पड़ा दिल्ली, देखें Video
तुली ने अपनी शिकायत में कहा कि राहुल ने उत्तर प्रदेश में अपनी 'किसान यात्रा' की समाप्ति के बाद 6 अक्टूबर, 2016 को जंतर मंतर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी पर सैनिकों के खून के पीछे छिपने और उनके बलिदान पर दलाली करने का आरोप लगाया था. तुली ने इस आपत्तिजनक बयान को लेकर वर्ष 2016 में राहुल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.