इंजीनियर को कीचड़ से 'नहलाने' के मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) को बुधवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) में सिंधदुर्ग (Sindhudurg) जिले की एक अदालत ने जमानत दे दी है. उन्हें 20000 रुपये की जमानत राशि पर बेल मिली है. इसके अलावा उन्हें हर रविवार को कांकावली पुलिस स्टेशन (Kankavli Police Station) में पेश होना होगा और आगे से इस तरह का अपराध नहीं दोहराना होगा. मालूम हो कि नितेश राणे को इस मामले में 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. दरअसल, मुंबई-गोवा राजमार्ग की खराब दशा से नाराज होकर कांग्रेस विधायक नितेश राणे व उनके समर्थकों ने अपना गुस्सा सड़क के सब-इंजीनियर को कीचड़ से नहलाकर निकाला और उसे पुल से बांधने का प्रयास किया था.
पीड़ित प्रकाश शेडेकर की शिकायत के बाद पुलिस ने राणे व महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी (एमएसपी) के पांच अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था. शेडेकर, पीडब्ल्यूडी में सब-इंजीनियर हैं. एमएसपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने स्वीकार किया था कि जो भी हुआ गलत है और कहा था कि वह अपने बेटे की तरफ से संबंधित इंजीनियर से माफी मांगेंगे. नारायण राणे, नितेश राणे के पिता हैं. यह भी पढ़ें- कांग्रेस विधायक नितेश राणे गिरफ्तार, इंजीनियर को कीचड़ से था नहलाया
Nitesh Rane has been granted bail by a Sindhudurg court. He was arrested for throwing mud on an engineer on July 4. He has been granted bail for Rs 20000 as surety&on condition that he will appear before Kankavli police station every Sunday and not repeat such offence. (file pic) pic.twitter.com/pd3TKJIZDc
— ANI (@ANI) July 10, 2019
इस घटना के सिलसिले में विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 332, 342 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था.