नई दिल्ली. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह न्यायिक हिरासत में उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की कथित हत्या के एक मामले में ‘पर्याप्त साक्ष्य’ के साथ एक पूरक आरोप पत्र दायर कर सकती है. इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने चार मामले उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांरित करने के आदेश दिये थे, यह मामला उनमें से एक है. जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने मामले में जांच की स्थिति के बारे में पूछा था, इसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत से यह कहा है.
हमला और हत्या से संबंधित मामलों की संयुक्त सुनवाई 22 अगस्त से शुरू होगी. इन मामलों में भरतीय जनता पार्टी के बर्खास्त विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ अदालत ने आरोप तय किये हैं. यह भी पढ़े-उन्नाव रेप केस: आरोपी MLA कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफरेप, पॉक्सो और अपहरण के आरोप तय
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ लोक अभियोजक अशोक भारतेंदु ने बताया, ‘‘हत्या के मामले में जांच जारी है और एजेंसी पर्याप्त सबूतों के साथ एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी.’’