उन्नाव रेप केस (Unnao Rape Case) में शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) पर आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त साक्ष्य है. कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर आईपीसी की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पांच मामले में से रोड एक्सिडेंट को छोड़कर बाकी चार मामले को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे. ये 5 केस जिला जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर हुए है. तीस हजारी कोर्ट को 45 दिन में ट्रायल पूरा करना है. मामले में डे टू डे हेयरिंग (प्रतिदिन सुनवाई) सुनवाई होनी है.
यह भी पढ़ें- उन्नाव रेप केस: सीबीआई ने अदालत से कहा-बीजेपी विधायक सेंगर, अन्य ने पीड़िता के पिता को फंसाया
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जज से कहा था कि उनकी जांच में साफ हो गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर पर 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ बलात्कार करने और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं. इसी के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. पीड़िता को भी इलाज के लिए एम्स लाया गया है. जहां उसका उपचार चल रहा है. घायल पीड़िता के वकील को भी एम्स लाया गया है. वह अभी कोमा में हैं.