अयोध्या 2005 आतंकी हमला: 4 आरोपियों को उम्रकैद, एक को कोर्ट ने किया बरी
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits-IANS)

नई दिल्ली. अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि (Ram Mandir) परिसर में 2005 में हुए आतंकी हमले में मंगलवार को प्रयागराज (Prayagraj) की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया. नैनी सेंट्रल जेल (Naini Central Jail) में हुई सुनवाई में विशेष अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है. इन आरोपियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप था. पिछले काफी समय से वह नैनी जेल (Naini Jail) में ही बंद थे. इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज दिनेश चंद्र कर रहे थे. गौर हो कि 5 जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले (Terror Attack) में 2 लोगों की मौत हो गई थी.

प्रयागराज (Prayagraj) की स्पेशल अदालत (Special Court) ने मंगलवार दोपहर इस मामले में फैसला सुनाया. अदालत की तरफ से चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. इसके अलावा उनपर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है. इसके अलावा पांचवें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया गया है. यह भी पढ़े-राम जन्मभूमि पर ही बनेगा राम मंदिर, लेकिन तारीख बताएंगे राहुल गांधी: केशव प्रसाद मौर्य

आपको बताना चाहते है कि इस मामले में कुल 63 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें 14 पुलिसकर्मी थे. गौरतलब है कि इस आतंकी हमले (Terrorist Attack) के साजिशकर्ता अरशद को मौके पर ही मार गिराया गया था.

इन्हें मिली उम्रकैद की सजा

-डॉ. इरफान

-मोहम्मद शकील

-मोहम्मद नसीम

-फारुक

इनके अलावा मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया गया है.

गौरतलब है कि 5 जुलाई 2005 को हुआ ये हमला तब हुआ था जब रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद कॉम्पल्केस (Ram Janmabhoomi - Babri Masjid complex) पुख्ता सुरक्षा में था. लेकिन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने इसे निशाना बनाया. सभी आतंकी पड़ोसी मुल्क नेपाल (Nepal) के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे.