1984 Anti-Sikh riots case: सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार
साल 1984 के सिख विरोधी दंगो से मामले में दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अभी अदालत की कार्रवाई वर्जुअल तरीके से जारी है. इसलिए जब कोर्ट पूरी तरफ से खुलेगा तब दोषी ठहराए जाने वाले फैसले पर सुनवाई मुमकिन है.
नई दिल्ली, 4 सितंबर. साल 1984 के सिख विरोधी दंगो (1984 Anti-Sikh riots case) के मामले में दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार (Former Congress Leader Sajjan Kumar) को देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अभी अदालत की कार्रवाई वर्जुअल तरीके से जारी है. इसलिए जब कोर्ट पूरी तरफ से खुलेगा तब दोषी ठहराए जाने वाले फैसले पर सुनवाई मुमकिन है.
समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को जमानत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने जमानत से इनकार करते हुए कहा कि सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार इस समय उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है. यह भी पढ़ें-1984 सिख दंगा: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
ANI का ट्वीट-
The Court, while refusing to grant the bail, notes that the medical report of Sajjan Kumar states that his hospitalisation is not needed at this time, and therefore he should not remain in hospital. https://t.co/FVzLCNsfVP
— ANI (@ANI) September 4, 2020
गौर हो कि इससे पहले पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में निजली कोर्ट के फैसले को पलट दिया था. साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 04, 2020 01:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

