कानपुर , 9 जनवरी: पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए यहां एक हेड कांस्टेबल तथा लगभग एक दर्जन लोगों ने एक छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट की और उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने MCA छात्र आयुष द्विवेदी (23) का यहां के सिविल लाइंस इलाके से अपहरण कर लिया और उसे पांच किलोमीटर दूर कूपरगंज के पास ले गए और वहां उसके साथ मारपीट की.
पिछले साल अक्टूबर में आयुष द्विवेदी के खिलाफ धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत एक मामला दर्ज किया गया था. इस संबंध में हेड कांस्टेबल शिकायतकर्ता था. Bengaluru Shocker: बेंगलुरु की CEO मां ने बताया क्यों उसने अपने ही 4 साल के बेटे का किया कत्ल, आप भी वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी की पहचान स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) के हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव के रूप में हुई है.
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान कल्याणपुर निवासी आयुष मिश्रा (23) और नंदू दुबे (45) के रूप में हुई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच करने और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए कई टीम को तैनात किया गया है.
चौधरी ने कहा कि धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है.
कल्याणपुर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अभिषेक कुमार पांडे ने बताया कि सोमवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लड़की द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद आयुष द्विवेदी अपने दोस्त एमसीए छात्र अभिषेक उर्फ बिट्टू (22) के साथ सिविल लाइंस इलाके में उससे मिलने आया था.
उन्होंने बताया कि वहां इन दोनों ने एक कार देखी जिसमें हिमांशु यादव, शुभम सोनकर, नंदू दुबे, ईशांत चौहान, आयुष मिश्रा, रजत, मोहित और दो अन्य लोग बैठे थे.
सहायक पुलिस आयुक्त के अनुसार इससे पहले कि आयुष द्विवेदी इन लोगों के इरादे को समझ पाता, उन्होंने उसे हथियारों का भय दिखाकर कार में बिठा लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी उसे कूपरगंज के पास रेलवे ट्रैक पर ले गए, जहां हिमांशु ने अपने पिता धर्मेंद्र यादव को भी बुला लिया. एसीपी ने बताया कि आरोप है कि इन लोगों ने आयुष के चेहरे पर पेशाब कर दिया और आयुष पर गोलियां भी चलाईं, जिसमें वह बाल-बाल बच गया.
पुलिस ने आठ नामजद और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 364 (हत्या के लिए अपहरण या अपहरण), 307 (हत्या का प्रयास) आदि के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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