नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 25 मई से चरणबद्ध तरीके से घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने इस संबंध में गुरुवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) यानी कामकाज के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग उड़ान नहीं भर सकेंगे.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को एयरलाइंस और यात्रियों के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यात्रियों को आरोग्य सेतु एप या स्व-घोषणा पत्र के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के मामले में अपनी स्थिति प्रमाणित करनी होगी.
दिशानिर्देश में कहा गया है, "अगर कोई कंटेनमेंट जोन में रहता/रहती है तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, यदि कोई कोरोनावायरस पॉजिटिव है तो वह यात्रा न करे. यात्रियों को आरोग्य सेतु एप या स्व-घोषणा पत्र के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के मामले में अपनी स्थिति प्रमाणित करनी होगी."
#WATCH: Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri addresses the media in Delhil https://t.co/q2KmGXzRfq
— ANI (@ANI) May 21, 2020
यदि कोई यात्री इस दिशानिर्देशों का उलंघन कर यात्रा करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर दिशानिर्देशों के अनुसार, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, यात्रियों को हवाईअड्डा पर और यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य है.
हवाईअड्डे पर पहुंचने के पहले और बाद में यात्रियों को संक्रमण रोकने के लिए सभी एहतियात बरतना अनिवार्य है. प्रारंभिक चरण में यात्री एयरलाइन द्वारा जारी विनिर्देशों के अनुसार अधिकतम एक हैंड बैगेज और एक चेक-इन बैगेज ही ले जा सकते हैं.
मंत्रालय ने यह भी कहा कि लगभग एक-तिहाई क्षमता के साथ सीमित यात्री उड़ान संचालन को 25 मई से संचालित करने की अनुमति दे दी गई है.
We've set a minimum & a maximum fare. In the case of Delhi, Mumbai the minimum fare would be Rs 3500 for a journey between 90-120 minutes, maximum fare would be Rs 10,000. This is operative for 3 months - till one minute to midnight on 24th August: Civil Aviation Minister HS Puri pic.twitter.com/oOGowbfnle
— ANI (@ANI) May 21, 2020
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यात्रियों और हितधारकों के लिए जारी एक सामान्य दिशानिर्देश में कहा गया है, "शुरुआत में केवल एक-तिहाई क्षमता के साथ सीमित यात्री उड़ान संचालन की अनुमति होगी." उसके बाद, उड़ानों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी.
दिशानिर्देशों में 'कमजोर' व्यक्तियों को हवाई यात्रा से बचने सलाह दी गई है-जैसे कि बहुत बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति आदि. इसके अलावा, एयरपोर्ट के चेक-इन काउंटर पर फिजिकल जांच की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा, "केवल वेब चेक-इन कंफर्म यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति होगी."
केंद्र ने एयरलाइनों को कोरोनावायरस महामारी की अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा निर्धारित किराए की निचली और ऊपरी सीमाओं का पालन करने की सलाह दी.
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) की गाइडलाइंस आने से एक दिन पहले बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की थी कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवा शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा, "सभी हवाईअड्डों और हवाई जहाजों को 25 मई को ऑपरेशन के लिए तैयार होने की सूचना दी जा रही है."
25 मार्च को देश में कोरोनवायरस के प्रकोप के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से यात्री हवाई सेवा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
न्यूनतम व अधिकतम किराया तय
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी बताया कि हमने घरेलू उड़ानों के लिए एक न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित किया है. दिल्ली-मुंबई की दूरी (90-120 मिनट) के बीच की यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 3500 रुपये होगा और अधिकतम किराया 10,000 रुपये होगा. यह नया किराया 24 अगस्त को आधी रात होने से एक मिनट पहले तक लगभग तीन महीनों के लिए लागू रहेगा.