देहरादून:- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड में भी कुछ शहरों में पटाखों को जलाने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है. जिसके तहत देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर में दीवाली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं. उत्तराखंड की सरकार (Government of Uttarakhand) ने निर्देश में कहा है कि इस दौरान लोग ग्रीन पटाखे (Green Crackers) ही फोड़े. अन्य पटाखों पर प्रतिबंध होगा. इसके साथ ही छठ पूजा और गुरुपर्व को लेकर भी निर्देश जारी कर कहा गया है कि इस पटाखे सुबह 6 से आठ बजे तक फोड़ सकते हैं. लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखे. देश के कई राज्यों की सरकारों ने प्रदूषण के चलते इस तरह फैसला ले चुकी है.
एनजीटी ने वायु प्रदूषण के हिसाब से गंभीर स्थिति वाले शहरों में दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया है. दिल्ली की सरकार ने पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगा दिया है. इसके अलावा नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. बता दें कि यूपी की सरकार ने लखनऊ व वाराणसी सहित 13 जिलों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है.
ANI का ट्वीट:-
Only green crackers should be sold in Dehradun, Haridwar, Rishikesh, Haldwani, Rudrapur and Kashipur. In these cities, crackers can be burst from 8 pm to 10 pm on #Diwali and Gurpurab, and from 6 am to 8 am on Chhath: Government of Uttarakhand pic.twitter.com/aDlfbpmmGU
— ANI (@ANI) November 11, 2020
गौरतलब हो कि एनजीटी ने देशभर में नौ नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध देश के हर उस शहर और कस्बे पर लागू होगा, जहां नवंबर के महीने (पिछले साल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) में वायु गुणवत्ता खराब या उससे ऊपर की श्रेणियों में दर्ज की गई थी. (आईएएनएस इनपुट)