Uttarakhand: उत्तराखंड के इन शहरों में सिर्फ Green Crackers जला सकेंगे, आदेश जारी
पटाखा बैन (Photo Credits: PTI)

देहरादून:- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड में भी कुछ शहरों में पटाखों को जलाने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है. जिसके तहत देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर में दीवाली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं. उत्तराखंड की सरकार (Government of Uttarakhand) ने निर्देश में कहा है कि इस दौरान लोग ग्रीन पटाखे (Green Crackers) ही फोड़े. अन्य पटाखों पर प्रतिबंध होगा. इसके साथ ही छठ पूजा और गुरुपर्व को लेकर भी निर्देश जारी कर कहा गया है कि इस पटाखे सुबह 6 से आठ बजे तक फोड़ सकते हैं. लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखे. देश के कई राज्यों की सरकारों ने प्रदूषण के चलते इस तरह फैसला ले चुकी है.

एनजीटी ने वायु प्रदूषण के हिसाब से गंभीर स्थिति वाले शहरों में दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया है. दिल्ली की सरकार ने पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगा दिया है. इसके अलावा नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. बता दें कि यूपी की सरकार ने लखनऊ व वाराणसी सहित 13 जिलों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है.

ANI का ट्वीट:-

गौरतलब हो कि एनजीटी ने देशभर में नौ नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध देश के हर उस शहर और कस्बे पर लागू होगा, जहां नवंबर के महीने (पिछले साल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) में वायु गुणवत्ता खराब या उससे ऊपर की श्रेणियों में दर्ज की गई थी. (आईएएनएस इनपुट)