गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) जिले में शनिवार से दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट (Helmet) के नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Noida and Greater Noida) के पेट्रोल (Petrol) पंपो पर ईंधन नहीं मिलेगा. जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के उद्देश्य से एक जून से दोपहिया चलाने वालों के लिए ‘हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं’ फॉर्मूला लागू किया गया है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से यहां के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए गए है कि एक जून से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहने तेल डलवाने आने, वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी पेट्रोल पंप के स्वामियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि जिलाधिकारी बीएन सिंह ने गौतमबुद्ध नगर जनपद के सभी पेट्रोल पंप के डीलरों के साथ 14 मई को एक बैठक की थी और उन्हें आदेश दिया था कि वे एक जून से इस निर्णय का सख्ती से पालन करें. इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया था कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 31 मई के बाद जनपद के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहन कर आए दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. यह भी पढ़ें- पुलिस कॉन्स्टेबल को बिना हेलमेट बाइक चलाना पड़ा महंगा, लोगों ने सिखाए नियम, देखें VIDEO
उन्होंने बताया था कि सड़क हादसों में आए दिन हो रही मौतों के चलते जिला प्रशासन ने आम जनमानस की जान-माल की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है. जिलाधिकारी ने कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत चालक व सवारी द्वारा किसी भी दो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इस तरह हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत भी एक अपराध है, जिसमें 6 माह तक की कैद हो सकती है.
भाषा इनपुट