कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी क्षेत्रीय दफ्तरों को साफ निर्देश दिया है, कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा अवधि में ओवरलैप (यानी दो नौकरियों की तारीखें आपस में टकरा रही हों) है, तो उस वजह से पीएफ (PF) ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को खारिज न किया जाए.
ईपीएफओ ने 20 मई 2025 को जारी आदेश में कहा, कि ‘यह देखा गया है, कि कई क्षेत्रीय ऑफिस सेवा अवधि में ओवरलैप (एक जैसी या टकराती हुई नौकरी की तारीखें) होने पर पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को खारिज कर रहे हैं. जबकि ऐसा ओवरलैप कई बार असली और सही कारणों से भी हो सकता है. इसलिए सिर्फ ओवरलैप होने की वजह से ट्रांसफर क्लेम को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए.’
ईपीएफओ ने यह भी साफ किया है, कि अगर सेवा अवधि में ओवरलैप हो, तब भी पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाना चाहिए. ऐसे मामलों में क्लेम को सिर्फ तभी रोका जाना चाहिए जब ओवरलैप को लेकर कोई असली और जरूरी स्पष्टीकरण की ज़रूरत महसूस हो. ईपीएफओ का यह बड़ा फैसला केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFO) की मंजूरी से लिया गया है.
इस फैसले से अब ईपीएफ खाताधारकों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब सेवा अवधि में ओवरलैप होने पर भी उनका पीएफ ट्रांसफर क्लेम खारिज नहीं किया जाएगा. कई बार कर्मचारियों के कार्यकाल में छोटी-मोटी गलतियां या बदलाव हो सकते हैं, जिनकी वजह से ओवरलैप हो सकता है, लेकिन अब ईपीएफओ ने इसे ट्रांसफर के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया है. अब कर्मचारी भविष्य निधि के खाताधारक आसानी से अपने पुराने खाते से नए खाते में राशि ट्रांसफर करवा सकते हैं.
यह कदम ईपीएफओ द्वारा सेवा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कर्मचारी-हितैषी बनाने के लिए उठाया गया है. अब कर्मचारियों को ओवरलैप के कारण अपने ट्रांसफर क्लेम में देरी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.













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