Lockdown 3.0 in India: रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद? जानिए कहां मिलेगी कितनी छूट
केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया है. उन जोन के हिसाब से तय किया गया है कि कहां कितनी छूट देनी है.
कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग के चलते भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार को लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा की. देश में 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है. हालांकि इस दौरान कई तरह की रियायतें दी गई हैं. ये सभी छूटें इस आधार पर तय होंगी कि आपका इलाका या जिला कि किस जोन में आता है. लॉकडाउन में आम जनता के लिए हवाई, ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद है. स्कूल, मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट और बार भी बंद रहेंगे. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है.
केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया है. उन जोन के हिसाब से तय किया गया है कि कहां कितनी छूट देनी है. दरअसल इस बार के लॉकडाउन में जोन के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से रियायतें देने का प्लान है. बता दें कि रेड जोन में वो जिले हैं जहां पर 15 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं. वहीं ऑरेंज जोन में वह जिले शामिल हैं जहां 10 से कम केस हैं. ग्रीन जोन में वे जिले हैं जहां कोरोना के एक भी केस नहीं हैं. यह भी पढ़ें- कोरोना लॉकडाउन: प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक कैसे बुक करें श्रमिक स्पेशल ट्रेन का टिकट या करवाए रजिस्ट्रेशन, जानें तरीका.
यहां देखें PIB का ट्वीट-
Lockdown3.0: What is allowed and what is prohibited, in red, orange and green zones? Here is a simple ready-reckoner for you #IndiaFightsCoronavirus #Lockdown3 #Lockdownextention pic.twitter.com/sxMOTaOXTZ
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 2, 2020
पूरे देश में क्या प्रतिबंधित है?
- सड़क (अंतर-राज्य), रेल और हवाई और मेट्रो से यात्रा
- धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभा
- स्कूल, कोचिंग क्लासेस, कॉलेज और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान
- जिम, मॉल, बार आदि जैसे बड़े सार्वजानिक स्थान.
- गैर-आवश्यक सेवाओं के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही.
- होटल और रेस्टोरेंट जैसी अन्य सेवाएं
रेड जोन में क्या प्रतिबंधित है?
कंटेटमेंट जोन में-
- आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यक्तियों की आवाजाही को छोड़कर हर गतिविधि
- ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक
कंटेटमेंट जोन के बाहर-
- टैक्सी, रिक्शा, बस, नाई की दुकान, स्पा, आदि
- सभी गतिविधियां जो पूरे देश में प्रतिबंधित हैं.
रेड जोन के बाहर कंटेटमेंट जोन में क्या अनुमति है?
शहरी क्षेत्रों में-
- परमिशन के साथ लोगों / वाहनों की आवाजाही
- आवश्यक वस्तुओं का निर्माण और उनकी आपूर्ति
- स्टैंडअलोन की दुकानें, पड़ोस और आवासीय परिसरों में दुकानें
- आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियां
- 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ निजी कार्यालय
- सरकारी कार्यालय, आपातकालीन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं
ग्रामीण क्षेत्रों में-
- सभी उद्योग और निर्माण गतिविधियां
- शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें
- सभी कृषि, पशुपालन और वृक्षारोपण गतिविधियां
- सभी स्वास्थ्य सेवाएं
- बैंक, NBFC, आदि सहित वित्तीय क्षेत्र
- सार्वजनिक उपयोगिताओं, कूरियर और डाक सेवाएं
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- आईटी, आईटीईएस
- नाई के अलावा गोदामों, स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा सेवाएं
ऑरेंज जोन में क्या प्रतिबंधित है-
- गृह मंत्रालय द्वारा परमिशन मिली बसों को छोड़कर, इंटर और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट बसों को अनुमति नहीं है.
ऑरेंज जोन में क्या रियायतें हैं-
- रेड जोन में कंटेटमेंट जोन के बाहर जो छूट हैं वह सभी लागू हैं.
- इसके अलावा टैक्सी और कैब में एक ड्राइवर को 2 सवारियों के साथ यात्रा को अनुमति दी गई है.
ग्रीन जोन में कैसा रहेगा लॉकडाउन?
- पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है.
- बस और बस डिपो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकते हैं.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 24 मार्च को पहली बार 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी. लॉकडाउन का पहला चरण 14 अप्रैल को खत्म होना था लेकिन इस अवधि को बढ़कर 3 मई तक कर दिया गया. COVID-19 का खतरा नहीं टलने के कारण केंद्र सरकार ने अब तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की है. केंद्र सरकार शुक्रवार को तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की है. गृह मंत्रालय ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा.
(The above story first appeared on LatestLY on May 02, 2020 05:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

