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भारतीय प्रवासियों के लिए पैन और आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर

भारतीय प्रवासियों ने अगर 31 दिसंबर तक अपना पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो उनके पैनकार्ड को अमान्य करार दे दिया जाएगा. गल्फ न्यूज की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार, यहां एक सार्वजनिक सूचना जारी कर भारतीय प्रवासियों को 31 दिसंबर से पहले अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक करने के लिए कहा गया है.

भारतीय प्रवासियों के लिए पैन और आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर
पैनकार्ड और आधार कार्ड (Photo Credits: File Photo)

भारतीय प्रवासियों (Indian Diaspora) ने अगर 31 दिसंबर तक अपना पैनकार्ड आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं कराया तो उनके पैनकार्ड को अमान्य करार दे दिया जाएगा. गल्फ न्यूज की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार, यहां एक सार्वजनिक सूचना जारी कर भारतीय प्रवासियों को 31 दिसंबर से पहले अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक करने के लिए कहा गया है.

जहां अनिवासी भारतीय (NRI) के लिए आधार कार्ड या पैन (Permanent Account Number) जरूरी नहीं है, वहीं अगर किसी के पास ये दस्तावेज हैं तो उनके लिए इन्हें 31 दिसंबर से पहले लिंक कराना अनिवार्य है. भारत से वित्तीय लेनदेन करने वाले एनआरआई को पैनकार्ड और आधार दोनों रखने के लिए कहा गया है.

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पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि पहले 31 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. भारत सरकार के नियमों के अनुसार, करयोग्य आमदनी वाले या भारत में निवेश के इच्छुक एनआरआई लोगों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 28, 2019 01:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).