Land For Job Scam Case: लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप भी फंसे, राउज एवेन्यू कोर्ट ने RJD प्रमुख समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भेजा समन
लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही है. मामले में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी लपटे में आ गए हैं. कोर्ट ने तेज प्रताप यादव यादव समेत परिवार को समन भेजा है.
Land For Job Scam Case: लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही है. जमीन घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बड़े बेटे कि तेज प्रताप यादव भी लपटे में आ गए हैं. मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तेज प्रताप यादव के साथ ही बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है.
कोर्ट ने कहा कि कि तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे. मामले में कोर्ट ने उन्हें भी तलब किया गया है. समन में कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ कोर्ट ने इस मामले में अखिलेश्वर सिंह के साथ-साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है. यह भी पढ़े: Land for Job Scam Cases: जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ED ने किया लालू-तेजस्वी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल
नौकरी के बदले जमीन मामला में लालू यादव परिवार को समन:
Land for job money laundering case | Delhi's Rouse Avenue Court has issued summons to former Bihar CM Lalu Prasad Yadav, Tejashwi Yadav and other accused in the job for land money laundering case.
The court has also sent summons to Akhileshwar Singh as well as his wife Kiran…
— ANI (@ANI) September 18, 2024
दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. इनमें से चार की मौत हो चुकी है. जिस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है.
वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मंगलवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को जमानत दे दी. अदालत ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा ‘‘चुनिंदा’’ तरीके से कार्रवाई करने के कदम की निंदा की.
जानें अदालत ने क्या कहा:
कोर्ट ने ने कहा कि मामले में किसी अन्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने और इस तथ्य के बावजूद कि कात्याल जांच में शामिल हो गए थे, उन्हें रांची जाते समय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अचानक गिरफ्तार कर लिया गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 18, 2024 11:19 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

