कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के DGP का फरमान, डोमेस्टिक फ्लाइट से आने वाले इन राज्यों के यात्रियों को 7 दिनों के लिए इंस्टिट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना होगा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

बेंगलुरु: कोरोना वायरस प्रकोप (Coronavirus) और लॉकडाउन (Lockdown) के चौथे चरण के बीच 25 मई से घरेलू हवाई यात्रा शुरू हो रही है. इस दौरान यात्रियों को सरकारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए हवाई यात्रा करनी होगी. इस बीच कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (Karnataka Director General of Police) प्रवीण सूद (Praveen Sood) ने कहा है कि भारत के छह चुनिंदा राज्यों से आने वाले घरेलू हवाई यात्रियों (omestic Flight Passengers) को 7 दिवसीय इंस्टिट्यूशनल क्वारेंटाइन (Institutional Quarantine) से गुजरना होगा. डीजीपी प्रवीण सूद (DGP Praveen Sood) ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र (Maharshtra), राजस्थान (Rajasthan), दिल्ली (Delhi), गुजरात (Gujarat), तमिलनाडु (Tamil Nadu), और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) से आने वाले घरेलू उड़ान यात्रियों को 7 दिवसीय संस्थागत क्वारेंटाइन से गुजरना होगा. इसके बाद उन्हें अपने घरों में  होम क्वारेंटाइन में रहना होगा.

देखें ट्वीट-

भारत में घरेलू विमान सेवाएं सोमवार (25 मई) से शुरू होने जा रही हैं. केंद्र ने घरेलू उड़ान संचालन की सिफारिश के लिए नई सुरक्षा प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं. दिशानिर्देशों के अनुसार, कमजोर व्यक्तियों जैसे- बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे लोगों को हवाई यात्रा से बचना चाहिए. इसके साथ ही हवाई अड्डों पर फिजिकल चेन इन काउंटर की अनुमति नहीं होगी. यह भी पढ़ें: कोरोना संकट: जम्मू-कश्मीर में बाहर से आने वाले 14 दिनों तक रहेंगे इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन में, RTPCR टेस्ट से गुजरना होगा

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कंफर्म वेब चेक इन वाले यात्रियों को ही एयरपोर्ट पर प्रवेश करने की इजाजत होगी. इसके साथ ही यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप या सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म के जरिए कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को प्रमाणित करना होगा. कंटेनमेंट जोन में रहने वाले यात्रियों को हवाई यात्रा की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा उन लोगों को यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है जिनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है.