SpiceJet Ltd V/s Kalanithi Maran Arbitration: कलानिधि मारन बनाम स्पाइसजेट लिमिटेड: दिल्ली हाइकोर्ट ने मारन के पक्ष में मध्यस्थ निर्णय को रखा बरकरार
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नई दिल्ली, 31 जुलाई: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट और कल एयरवेज के प्रमोटर कलानिधि मारन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाले न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक मध्यस्थ फैसले को बरकरार रखा. यह भी पढ़े: SpiceJet V/s Kalanithi Maran Arbitration: दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने 20 जुलाई, 2018 के मध्यस्थ फैसले के संबंध में पार्टियों द्वारा दायर धारा 34 याचिका में फैसला सुनाया, इसमें डिक्री धारकों, कल एयरवेज और कलानिधि मारन - को 308 रुपये का रिफंड वारंट के लिए दिया गया था, साथ ही संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों (सीआरपीएस) के लिए 270 करोड़ रुपये का रिफंड.

इसके अतिरिक्त, स्पाइसजेट और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह द्वारा निर्देशित भुगतान के मामले में, उन्हें पेंडेंट लाइट के लिए 12 प्रतिशत का ब्याज और अंतिम देय तिथि से 18 प्रतिशत का ब्याज भी दिया गया पुरस्कार की तारीख से दो महीने के भीतर पूरा नहीं किया गया.

स्पाइसजेट के सिंह ने धारा 34 के तहत याचिका दायर करके मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती दी थी, इसमें कल एयरवेज और मारन को दिए गए 270 करोड़ रुपये के रिफंड को रद्द करने की मांग की गई थी इसके अलावा, उन्होंने वारंट के लिए 12 प्रतिशत ब्याज की छूट और वारंट और सीआरपीएस दोनों के लिए पुरस्कार के तहत दिए गए 18 प्रतिशत ब्याज को अलग करने का अनुरोध किया.

दूसरी ओर, कल एयरवेज और मारन ने भी धारा 34 के तहत याचिका दायर की, इसमें 270 करोड़ रुपये की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिए जाने की सीमा तक पुरस्कार को रद्द करने की मांग की गई उन्होंने वारंट और सीआरपीएस जारी न करने पर हर्जाने का भी दावा किया.

उच्च न्यायालय ने सोमवार को पार्टियों द्वारा दायर धारा 34 याचिकाओं को खारिज कर दिया सावधानीपूर्वक विचार करने और सभी दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश को मध्यस्थ पुरस्कार में हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण नहीं मिला यह निर्णय संबंधित पक्षों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने मामले को कल एयरवेज और मारन के पक्ष में सुलझाया.

24 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने कल एयरवेज में स्पाइसजेट लिमिटेड और सिंह को नोटिस जारी किया और मारन के आवेदन में एक मामले में अपनी प्रवर्तन याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की, जहां पूर्व को मध्यस्थ पुरस्कार के तहत अपनी ब्याज देनदारी के लिए लगभग 390 करोड़ रुपये का भुगतान करना है.

आवेदन को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने स्पाइसजेट और उसके सीएमडी को सुनवाई की अगली तारीख, 5 सितंबर से पहले अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, और इसके समक्ष सिंह की भौतिक उपस्थिति को भी अनिवार्य किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को स्पाइसजेट को मध्यस्थ पुरस्कार के तहत अपनी ब्याज देनदारी के लिए तीन महीने की अवधि के भीतर डिक्री धारक (काल एयरवेज और मारन) को 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था, और यह भी स्पष्ट किया था कि विफलता की स्थिति में भुगतान करने के लिए, संपूर्ण पुरस्कार डिक्री धारक के पक्ष में संपूर्ण रूप से निष्पादन योग्य हो जाएगा.

स्पाइसजेट द्वारा आगे दो महीने के लिए समय विस्तार की मांग करने वाले आवेदनों पर, क्योंकि तीन महीने की समय अवधि 13 मई को समाप्त हो गई थी, और यह शीर्ष अदालत के आदेश का सम्मान करने में विफल रही, डिक्री धारक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने बताया अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत के 13 फरवरी के आदेश को अब 7 जुलाई के एक अन्य आदेश द्वारा फिर से पुष्टि की गई है, जिसके तहत स्पाइसजेट के समय आवेदन भी खारिज कर दिए गए हैं.

शीर्ष अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि स्पाइसजेट का आवेदन और कुछ नहीं बल्कि पैसे का भुगतान न करने की देरी की रणनीति है, जबकि इसके लिए अदालत के आदेश भी हैं सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि स्पाइसजेट किसी भी अदालत द्वारा पारित आदेशों का सम्मान नहीं कर रही है, और पहले भी इस अदालत द्वारा 4 नवंबर, 2020 को पारित आदेश का पालन करने में विफल रही है, जिसमें एयरलाइंस को इसके खुलासे का हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था.

संपत्तियां उन्होंने अदालत को बताया कि इस अदालत के 29 मई के आदेश द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी और इसे आज तक दायर नहीं किया गया है उन्होंने न्यायमूर्ति खन्ना की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश एक्‍सएक्‍सआई नियम 41 (तीन) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अदालत, तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए, आदेश का पालन नहीं करने पर देनदार की गिरफ्तारी का आदेश पारित कर सकती है.

शीर्ष अदालत के 13 फरवरी के आदेश के बाद, उच्च न्यायालय ने 29 मई को स्पाइसजेट और अजय सिंह को डिक्री धारक को पुरस्कार के तहत पूरी निष्पादन योग्य राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था सोमवार को स्पाइसजेट लिमिटेड और अजय सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील अभिनव वशिष्ठ वकील अतुल शर्मा के साथ पेश हुए वरिष्ठ साझेदार नंदिनी गोरे के निर्देश पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह, प्रमुख सहयोगी सोनिया निगम, सहयोगी यश दुबे और करंजावाला एंड कंपनी के सहयोगी अधिवक्ता आकर्ष शर्मा कल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड और कलानिधि मारन की ओर से पेश हुए.