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Money Laundering Case: झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को

मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में 77 दिनों से न्यायिक हिरासत में बंद झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। मंगलवार को रांची में ईडी की विशेष अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई

Money Laundering Case: झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को
निलंबित IAS पूजा सिंघल (Photo Credits PTI)

Money Laundering Case: मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में 77 दिनों से न्यायिक हिरासत में बंद झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. मंगलवार को रांची में ईडी की विशेष अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनके अधिवक्ता ने उन्हें जमानत देने की गुजारिश की, लेकिन ईडी ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से वक्त देने की मांग की। इसपर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त मुकर्रर कर दी है.

गौरतलब है कि बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किये गये थे। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी. यह भी पढ़े: Money Laundering Case: खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित

बाद में बीते 5 जुलाई को ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता रामविनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी मनी लाउंड्रिंग की धारा 3, 4 और पीसी एक्ट की संगत धाराओं के तहत 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 26, 2022 09:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).