मुंबई. 23 जून से पूरे महाराष्ट्र में पॉलिथीन पर बैन लागू हो जाएगा. आज का अंतिम दिन है जहां लोग पॉलिथीन इस्तेमाल कर सकते हैं. पॉलिथीन बैन के बाद अगर कोई इसका इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे पांच हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा तीन महीने की जेल की सजा भी हो सकती है. बता दें कि जुर्माने की राशि पहली बार में पांच, दूसरी बार में दस और तीसरी बार में 25 हजार तक वसूला जाएगा. इसके लिए बीएमसी के 250 इंस्पेक्टर तैनात होंगे.
बता दें कि महाराष्ट्र में 23 जून को इस्तेमाल कर फेंकी जानेवाली प्लास्टिक पर लगी पांबदी पर कोर्ट की रोक खत्म हो रही है. वहीं पॉलिथीन पर बैन के बाद फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जताई है. उन्होंने ने सूबे के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि प्लास्टिक बैन को कम से कम 2019 तक टाला जाए. नाराज पॉलिथीन व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसा न हुआ तो इसका असर चुनाव के परिणाम पर दिखाई देगा.
बता दें कि पॉलिथीन जब उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है तो यह अन्य कचरों की तरह आसानी से नष्ट नहीं होता. जिसके कारण लंबे समय तक अपघटित न होने के कारण यह लगातार एकत्रित होता जाता है और अनेक समस्याओं को जन्म देता है. जैसे जलभराव की समस्या और नाले सीवर तक जाम हो जाते हैं. साथ ही पर्यावरण के लिए बेहद घातक होता है.