PAN Aadhaar Card Link: 30 जून से पहले कर लें पैन-आधार लिंक, 1 जुलाई से देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना
आधार और पैन कार्ड (Photo Credits: File Photo)

PAN Aadhaar Card Link: अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं करवाया है, तो जल्दी यह काम कर लें. अगले महीने से आपको इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करने के लिए दोगुना जुर्माना देना होगा. आधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है. अगर आप 30 जून तक आधार को पैन से लिंक करते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं अगर आप 30 जुलाई के बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे यानी डबल जुर्माना देना होगा. New Labour Laws: 1 जुलाई से नया श्रम कानून, काम के घंटे-वेतन और छुट्टी समेत इन चीजों में सकता है बदलाव. 

बता दें कि पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी. इस तारीख तक भी बहुत से लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. अब ये काम आप जुर्माना देकर कर सकते हैं. आप 30 जून तक 500 रुपये के जुर्माने के साथ आधार से पैन को लिंक कर सकते हैं और 1 जुलाई से इन दोनों डॉक्यूमेंट्स लिंक करने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

पेनल्‍टी के साथ ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
  • यहां क्विक लिंक सेक्‍शन पर लिंक आधार ऑप्‍शन पर क्लिक करें.
  • अपना पैन और आधार डिटेल दर्ज करने साथ ही अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखें.
  • अब ‘I validate my Aadhaar details’ सलेक्‍ट करें. इसके बाद कांटिन्‍यू ऑप्‍शन पर क्लिक करें.
  • आपके रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इसे दर्ज करें. और इसके बाद ‘Validate.’ पर क्लिक करें. पेनल्‍टी राशि भरने पर आपका पेन आधार से लिंक हो जाएगा.

लग सकता है 10 हजार तक का जुर्माना

अगर आप अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. ध्यान दें कि अगर आप बंद हो चुके अपने पैन कार्ड को कहीं भी डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.