इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख, 15 सितंबर, अब बस कुछ ही दिन दूर है. ऐसे में कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) सरकार से इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनकी शिकायत है कि इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिससे उन्हें ITR भरने में काफी मुश्किलें आ रही हैं.
आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR भरने की असली डेडलाइन 31 जुलाई थी. लेकिन ITR फॉर्म और एक्सेल यूटिलिटी में कुछ अपडेट के कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था.
यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होती. इसमें मुख्य रूप से नौकरीपेशा लोग, पेंशनर्स, और वे लोग शामिल हैं जिनकी कमाई घर के किराए, कैपिटल गेन या अन्य स्रोतों से होती है. इसके अलावा, छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल्स जो अनुमानित कराधान योजना (Presumptive Taxation Scheme) के तहत आते हैं, उनके लिए भी यही आखिरी तारीख है.
क्यों हो रही है तारीख बढ़ाने की मांग?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार, 11 सितंबर तक असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए कुल 5,47,93,630 ITR फाइल किए गए हैं. जबकि पिछले साल (AY 2024-25) में 7.28 करोड़ से ज़्यादा ITR भरे गए थे. इसका मतलब है कि इस साल अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है और अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं.
डेडलाइन नज़दीक आते ही सोशल मीडिया पर आम टैक्सपेयर्स और CAs की अपीलें भर गई हैं. वे ITR भरने के लिए और समय मांग रहे हैं. कई टैक्स प्रोफेशनल्स ने पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों, ITR प्रोसेसिंग में देरी और अन्य नियमों के पालन में आ रही परेशानियों की शिकायत की है.
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) जैसी कई बड़ी संस्थाओं ने भी सरकार से ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है.
क्या सरकार तारीख बढ़ाएगी?
अभी तक सरकार की तरफ से डेडलाइन बढ़ाने का कोई संकेत नहीं मिला है. 7 सितंबर को जारी अपनी ताज़ा प्रेस रिलीज़ में भी सरकार ने लोगों को याद दिलाया था कि टैक्स भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर ही है. इसका साफ मतलब है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, उन्हें आखिरी पल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए.
अगर 15 सितंबर तक ITR नहीं भरा तो क्या होगा?
जो टैक्सपेयर्स समय पर अपना ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि, वे 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकते हैं.
- लेट फीस: डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर ₹5,000 की लेट फीस लगती है.
- कम आय वालों के लिए छूट: अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो यह फीस केवल ₹1,000 होगी.
- ब्याज: इसके अलावा, आपके बकाया टैक्स पर हर महीने 1% की दर से ब्याज भी देना होगा.
इसलिए, किसी भी तरह के जुर्माने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप समय पर अपना ITR ज़रूर फाइल कर दें.













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