ATM Charge New Rule: एटीएम से कैश निकालना आज से हुआ महंगा, अब फ्री लिमिट क्रॉस करने पर हर ट्रांजेक्शन पर देने होंगे ₹23; जानें RBI के नए नियम
एटीएम से आज 1 मई से भारत में पैसे निकालना महंगा हो गया है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. आरबीआई के मंजूरी के बाद वे ग्राहक जो अपने वित्तीय लेनदेन के लिए एटीएम का ही अधिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक सीमा के बाद एटीएम से पैसे निकालने के साथ अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
ATM Charge New Rule: एटीएम से आज 1 मई से भारत में पैसे निकालना महंगा हो गया है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. आरबीआई के मंजूरी के बाद वे ग्राहक जो अपने वित्तीय लेनदेन के लिए एटीएम का ही अधिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक सीमा के बाद एटीएम से पैसे निकालने के साथ अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
फ्री लिमिट के बाद देंगे होंगे र ₹23
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए नियम के तहत, जो लोग अपने फ्री लिमिट से ज्यादा बार ATM से पैसे निकालेंगे, उन्हें अब हर अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये देने होंगे. पहले ये चार्ज 21 रूपये था, जो अब बढ़ा दिया गया है. यह भी पढ़े: ATM Charge New Rule 2025: एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, 1 मई से हर ट्रांजेक्शन पर देने होंगे ₹23; जानिए नए नियम की जरूरी बातें
ATM से महीने में 5 बार तक ट्रांजेक्शन फ्री
आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी फ्री लिमिट क्या है. अपने बैंक के ATM से महीने में 5 बार तक ट्रांजेक्शन फ्री है. इसमें कैश निकालने के साथ-साथ बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट जैसे गैर-नकद लेन-देन भी शामिल हैं. इस लिमिट को क्रास करने के बाद आपको इसके लिए पैसे चुकाने होंगे
बैलेंस चेक करने पर अब देंगे होंगे 7 रुपये
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, खाते की शेष राशि की जांच करने पर अब प्रति लेनदेन 7 रुपये का खर्च आएगा, जो वर्तमान में 6 रुपये है.
क्यों बढ़ा चार्ज?
RBI ने अपने एक बयान में बताया कि ATM की देखरेख, सुरक्षा और संचालन की लागत बढ़ गई है. बैंकों को इन खर्चों को पूरा करने में मदद देने और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये बढ़ोतरी जरूरी थी.
ग्राहकों को क्या करना चाहिए?
जो ग्राहक नियमित रूप से एटीएम का उपयोग करते हैं, उन्हें डिजिटल भुगतान करना चाहिए ताकि मुफ्त लेनदेन की सीमा में रहकर अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके.
(The above story first appeared on LatestLY on May 01, 2025 09:27 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

