7TH CPC Latest News: कोविड-19 संकट के बावजूद सरकारी कर्मचारी अपनी जान की परवाह किये बगैर लगातार काम कर रहे है. जिस वजह से आम जनता को कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है. हालांकि दुर्भाग्य से अब तक कई सरकारी कर्मचारियों की जान कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से जा चुकी है. इस बीच केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों की सहूलियत के लिए कई कदम उठा रहीं है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिली एक और बड़ी राहत, अब सरकार ने लिया यह फैसला
हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक आदेश में सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ-साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीएमडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की ओर से दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत की जानी चाहिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है.
पेंशन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी में हुई वृद्धि के कारण कई सरकारी कर्मचारियों की जानें गई हैं. कई मामलों में, मृतक कर्मचारी अपने परिवार के लिए एकमात्र पालनकर्ता रहे हैं और उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को आजीविका के लिए तत्काल धन की आवश्यकता महसूस हो रही है. इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन और अन्य अधिकार जल्द से जल्द प्रदान किए जाए.
नए कार्यालय आदेश का मतलब यह भी है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को बैंक द्वारा नियमित पारिवारिक पेंशन प्रदान करने और अन्य अधिकारों का भुगतान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पारिवारिक पेंशन के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किया जा चुका है और बैंक द्वारा नियमित पारिवारिक पेंशन का वितरण पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर ही शुरू किया जाए.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि नए कार्यालय आदेश (ओ.एम.) के अनुसार, सभी सचिवों को व्यक्तिगत रूप से सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के मामले की निगरानी करने और दावा एवं मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सचिव द्वारा संबंधित मंत्रालय/विभाग में एक अधिकारी भी मनोनीत किए जाएंगे, जिसका नाम और संपर्क विवरण वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा ताकि देरी होने की स्थिति में परिवार का कोई भी सदस्य उससे संपर्क स्थापित कर सके. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ऐसे मामलों की स्थिति मासिक आधार पर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को सौंपेगा.