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इंडिगो ट्रेनी पायलट ने गुरुग्राम में कास्ट बेस्ड अपमान और वर्कप्लेस पर उत्पीड़न के लिए सीनियर अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई

इंडिगो के 35 वर्षीय ट्रेनी पायलट ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जाति आधारित उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. हरियाणा में एयरलाइन के गुरुग्राम ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर उससे कहा, "तुम फ्लाइट उड़ाने के लायक नहीं हो, वापस जाओ और चप्पल सिलो'...

इंडिगो ट्रेनी पायलट ने गुरुग्राम में कास्ट बेस्ड अपमान और वर्कप्लेस पर उत्पीड़न के लिए सीनियर अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई

गुरुग्राम, 23 जून: इंडिगो के 35 वर्षीय ट्रेनी पायलट ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जाति आधारित उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. हरियाणा में एयरलाइन के गुरुग्राम ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर उससे कहा, "तुम फ्लाइट उड़ाने के लायक नहीं हो, वापस जाओ और चप्पल सिलो." अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले पायलट का दावा है कि दुर्व्यवहार का उद्देश्य उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना था. उन्होंने अनुचित वेतन कटौती और अन्य पेशेवर उत्पीड़न का सामना करने की भी सूचना दी. NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेनी पायलट ने शुरुआत में बेंगलुरु में पुलिस से संपर्क किया, जहां एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई. बाद में इसे गुरुग्राम के DLF फेज-1 पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इंडिगो का मुख्यालय स्थित है. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पायलट ने आरोप लगाया कि टिप्पणी का उद्देश्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान को कम करना था. यह भी पढ़ें: Bengaluru:'क्या तुम पोर्न देख रही हो?': स्टार्टअप कंपनी के CEO ने महिला डिजाइनर के साथ की बदसलूकी, पीड़िता ने सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

शिकायत के अनुसार, उत्पीड़न की शुरुआत 28 अप्रैल को एमार कैपिटल टॉवर 2 में हुई, जहां आरोपी अधिकारियों ने कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी की और अपमानजनक निर्देश जारी किए. कथित तौर पर एक अधिकारी ने उसे अपमानजनक तरीके से मीटिंग रूम के बाहर अपना फोन और बैग छोड़ने के लिए कहा. पायलट ने दावा किया कि दुर्व्यवहार मीटिंग से परे भी जारी रहा, जिसमें लगातार इस्तीफा देने का दबाव डाला गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके यात्रा विशेषाधिकार रद्द कर दिए गए, और बिना किसी वैध कारण के फिर से ट्रेनिंग सेशन लगाए गए.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों और आचार समिति के समक्ष मामला उठाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई. इसके कारण शिकायतकर्ता ने कानूनी मदद के लिए एससी/एसटी सेल से संपर्क किया. अब तपस डे, मनीष साहनी और कैप्टन राहुल पाटिल के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) और 3(5) के साथ-साथ बीएनएस की धारा 351(2) और 352 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. जांच अधिकारी ने पुष्टि की कि सबूत एकत्र किए जा रहे हैं और जल्द ही बयान दर्ज किए जाएंगे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 23, 2025 01:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).