हैदराबाद में वेटनरी महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या के मामले में के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों के एनकाउंटर (Hyderabad Encounter) पर तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana Highcourt) सोमवार को सुनवाई करेगा. अदालत ने चारों आरोपियों के शवों को 9 दिसंबर तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. कोर्ट एनकाउंटर के खिलाफ अर्जी पर सोमवार की सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा. वहीं, इस एनकाउंटर की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की गई है. एसआईटी टीम एनकाउंटर की कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम से पूछताछ करेगी. एसआईटी टीम के सदस्य इस केस से जुड़े गवाहों की पहचान करेंगे और उनका बयान भी लेंगे. बता दें कि हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराते हुए चारों आरोपियों के एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है.
हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता के आरोपियों के एनकाउंटर मामले में पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी याचिका दायर की गई है. याचिका में मांग की गई है कि एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. पूरे मामले की जांच की जाए साथ ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट के वकील जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि साल 2014 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन को नजरअंदाज किया गया है.
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तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई आज-
Hyderabad: Telangana High Court to hear the #TelanganaEncounter case today.The Court had earlier directed that bodies of the four accused (in rape and murder of woman veterinarian), who were killed in the encounter on December 6, be preserved by the State till 8:00 pm on Dec 9.
— ANI (@ANI) December 9, 2019
गौरतलब है कि, हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों को शुक्रवार तड़के पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया गया था. पुलिस चारों आरोपियों को एनएच-44 पर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी. पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, पुलिस पर भी हमला किया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चारों आरोपियों को मार गिराया. गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद कई लोग इसकी खुशी मना रहे हैं तो वहीं कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं.