HC on Workplace Harassment: कार्यस्थल पर कोई भी अवांछित व्यवहार यौन उत्पीड़न है, चाहे उत्पीड़नकर्ता का इरादा कुछ भी हो- मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी ऐसा कार्य या शब्द जो किसी महिला को उसके कार्यस्थल पर असहज महसूस कराता है या उसे अवांछित मानता है, यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न का कार्य है, भले ही ऐसे कार्यों के पीछे अपराधी का इरादा कुछ भी हो...
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मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी ऐसा कार्य या शब्द जो किसी महिला को उसके कार्यस्थल पर असहज महसूस कराता है या उसे अवांछित मानता है, यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न का कार्य है, भले ही ऐसे कार्यों के पीछे अपराधी का इरादा कुछ भी हो. बुधवार, 22 जनवरी को पारित अपने आदेश में, न्यायमूर्ति आरएन मंजुला ने "उचित महिला मानक" का हवाला दिया और कहा कि पीओएसएच अधिनियम प्राथमिकता देता है कि पीड़ित किसी व्यवहार को कैसे देखता है और जरूरी नहीं कि उत्पीड़क के इरादे हों. उच्च न्यायालय ने कहा, "अगर किसी चीज को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है और यह अनुचित है और दूसरे लिंग, यानी महिलाओं को प्रभावित करने वाले अवांछित व्यवहार के रूप में महसूस किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा." मद्रास हाई कोर्ट ने एक लेबर कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए और अलग रखते हुए टिप्पणी की, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा अपने एक वरिष्ठ कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के निष्कर्षों को पलट दिया गया था. यह भी पढ़ें: Sexual Harassment at Workplace: कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया ये आदेश
कार्यस्थल पर कोई भी अवांछित व्यवहार यौन उत्पीड़न है:
Any unwelcome behaviour at workplace is sexual harassment irrespective of harasser's intent: Madras High Court
Read more here: https://t.co/mMR40qTE4j pic.twitter.com/wyvC9uSuny
— Bar and Bench (@barandbench) January 23, 2025
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 23, 2025 04:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

