Gurugram: नाबालिग केयरटेकर ने 13 महीने की बच्ची की बेरहमी से की पिटाई, गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर पर मासूम
प्रतीकात्मक तस्वीर ([Photo Credits: Unsplash)

गुरुग्राम: हरियाणा (Haryana) के गुरुग्राम जिले (Gurugram) से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नाबालिग केयरटेकर (Minor Caretaker) ने कथित तौर पर बड़ी ही बेरहमी से 13 महीने की बच्ची (13 Months Old Baby) की बेरहमी से पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि बच्ची के रोने से गुस्साई 15 साल की केयरटेकर ने उस पर लात-घूसे बरसाए, जिसके चलते बच्ची की पसली (रिब बोन) टूट गई और आंत, लिवर व किडनी में सूजन आ गई है. बच्ची को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे आइसीयू (ICU) में वेंटिलेटर (Ventilator) पर रखा गया है. पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत के बाद सेक्टर 56 स्थित पुलिस थाने में नाबालिग केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में लीगल एक्सपर्ट व डॉक्टर की राय लेने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि बच्ची के लगातार रोने के कारण वह चिढ़ गई थी, फिर उसने बच्ची को बेरहमी से पीटा, जिससे बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं पुलिस ने पीड़ित बच्ची के परिजनों के खिलाफ भी नाबालिग को काम पर रखने का मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि लड़की को तीन महीने पहले एक कुक के जरिए काम पर रखा गया था, जो पिछले दो साल से उनके घर काम कर रही थी.

पुलिस के मुताबिक, इस घटना को 15 मार्च को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब बच्ची के माता-पिता उसे केयरटेकर के भरोसे छोड़कर बाहर गए थे. जब वो घर वापस लौटे तो बच्ची दर्द से लगातार रो रही थी. बच्ची को काफी शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब बच्ची ने रोना बंद नहीं किया तब वो उसे अस्पताल ले गए, जहां से उसे आर्टेमिस अस्पताल रेफर किया गया. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu: मानवता हुई शर्मसार, नाले में फेंकी गई नवजात बच्ची को रेस्क्यू किया गया

पुलिस से शिकायत दर्ज कराते हुए लड़की के पिता ने कहा कि पीड़ित बच्ची की चार रिब्स बोन टूटी है. इसके साथ ही उसके प्लीहा, पैनक्रियाज, किडनी और लिवर में गंभीर चोट लगी है. प्राथमिकी में कहा गया है कि मेडिको-लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, चेहरे और पेट की चोट को सूचीबद्ध करता है.

बच्ची के पिता शहर में एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म के साथ काम करते हैं. बच्ची गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है और उसका इलाज किया जा रहा है. इस मामले में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 307 (हत्या के प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. फिलहाल, पुलिस ने नाबालिग लड़की को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची के माता-पिता के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.