नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की टीमें मंगलवार को पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचीं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचीं, लेकिन वह घर पर नहीं मिले. सीबीआई की टीम शाम 6.30 बजे चिदंबरम के आवास पहुंची और उनके घर पर नहीं मिलने के बाद 10 मिनट के बाद चली गई.
इसके बाद ईडी की टीम 7.30 बजे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के घर पहुंची. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने गिरफ्तारी के डर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मामले की तुरंत सुनवाई की मांग कीसीबीआई आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है.मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया गया था. यह भी पढ़े: पी चिदंबरम को बड़ा झटका, INX मीडिया घोटाला में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, हो सकते हैं गिरफ्तार
उन पर आरोप है कि वित्तमंत्री रहने के दौरान उन्होंने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी देने में अनियमितता बरती थी. ईडी ने काले धन को सफेद बनाने (मनी लॉन्डरिंग) को लेकर उनके ऊपर 2018 में मामला दर्ज किया था