लॉकडाउन 4.0: दिल्ली में ऑड-इवन नियम पर खुलेंगे बाजार, 20 यात्रियों के साथ चलेगी बस, सभी प्राइवेट दफ्तरों में काम होगा शुरू
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है. रविवार को केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा लेकिन इसमें कई ढील दी जाएंगी.
नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन बताई. आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी अगले एक दो महीने में खत्म नहीं होने वाली है. ऐसे में हमें अब कोरोना के साथ अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी होगी. वैक्सीन आने के बाद ही कोरोना का खात्मा होगा. लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है. रविवार को केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा लेकिन इसमें कई ढील दी जाएंगी. शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बिमारी है उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जरुरत के अलावा घर से बाहर निकलने की मनाही होगी. यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे कोंकण के 88 छात्र दिल्ली से विशेष ट्रेन से पहुंचे
#WATCH LIVE: Delhi CM Arvind Kejriwal briefs the media over #COVID19 situation https://t.co/TraMtWJCJt
— ANI (@ANI) May 18, 2020
उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे. लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए. बाजार खुल सकते हैं लेकिन दुकानें सम-विषम आधार पर खोली जाएंगी. दर्शकों के बिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को भी खोलने की अनुमति होगी. हालांकि सभी शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. दिल्ली में सोमवार से और आर्थिक गतिविधियां दिखाई देंगी, शहर रेड जोन से बाहर आने की तैयारी में
राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है. जबकि एक बार में केवल 20 यात्रियों के साथ बसों को चलाने की भी अनुमति है. बस में सवार होने से पहले यात्रियों की जांच की जाएगी और परिवहन विभाग बस-स्टॉप और बस के अंदर सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करवाएगा.
दिल्ली में कारपूलिंग या कार-शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी. केवल 1 यात्री के साथ ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और साइकिल-रिक्शा को चलाया जाएगा. हालांकि कंटामिनटेड जोन में कोई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में अभी कोरोना वायरस के दस हजार से अधिक मामले सामने आए हैं. हालांकि लगभग 45 प्रतिशत लोग ठीक होकर घर लौट चुके है.
(The above story first appeared on LatestLY on May 18, 2020 06:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

