Uttarakhand Corona Curfew: उत्तराखंड में 24 अगस्त तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, इस दौरान जारी रहेगा टीकाकरण
उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को लेकर सोमवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य में 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा. हालांकि इस दौरान टीकाकरण जारी रहेगा. बता दें कि प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा. हालांकि बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुले रहेंगे और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.
Uttarakhand Corona Curfew: देवभूमि उत्तराखंड (Uttarakhand) कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Second Wave of Coronavirus) की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) को आगामी 24 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार ने इसे लेकर एक नया एसओपी भी जारी किया है, जिसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. राज्य में कोरोना कर्फ्यू को लेकर सोमवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य में 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा. हालांकि इस दौरान टीकाकरण (Vaccination) जारी रहेगा. बता दें कि प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा. हालांकि बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुले रहेंगे और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.
न्यूज एजेंसी एनएनआई के अनुसार, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी नए एसओपी में बताया गया है कि राज्य में 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा. यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में कल बड़ा राजनीति दांव चलने वाले है केजरीवाल, AAP के विधानसभा चुनाव लड़ने से किसका बिगड़ेगा सियासी गणित?
देखें ट्वीट-
राज्य में 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा: उत्तराखंड सरकार pic.twitter.com/HXdlUqmyHd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2021
फिलहाल राज्य में कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश की अनुमति है, जबकि कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों को राज्य में प्रवेश करने के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है. शादी समारोह में और शव यात्रा में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं है. हालांकि सैलून और स्पा 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रखने की अनुमति है. सरकार ने जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम इत्यादि को भी 50 फीसदी की क्षमता के साथ खुले रखने की अनुमति दी है.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 16, 2021 02:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

